स्वकर निर्धारण एवं गृहकर छूट की अवधि मात्र अक्टूबर तक।

प्रयागराज। कर विभाग नगर निगम द्वारा वसूली हेतु विगत दिनों की गयी समीक्षा बैठक में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी द्वारा समस्त कर अधीक्षकों तथा राजस्व निरीक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सभी भवन स्वामियों को, जिनके द्वारा अबतक गृहकर का भुगतान नही किया गया है या स्वकर निर्धारण कराते हुए गृहकर जमा नही किया गया है ऐसे सभी लोगों को समस्त वार्डो एवं मोहल्लों में आई0ई0सी0 के वाहन द्वारा प्रचार-प्रसार कराते हुए अवगत कराए कि *31 अक्टूबर 2024 के बाद स्वकर निर्धारण अथवा गृहकर छूट की अवधि में अब वृद्धि नही होगी। गृहकर छूट एंव स्वकर निर्धारण की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 को मा0 नगर निगम सदन द्वारा पहले ही घोषित किया गया था, अतः इसपर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया था कि भवन स्वामियों की सुविधा को देखते हुए वित्तीय वर्ष के छमाही बीतने के उपरान्त भी उन्हें छूट की सुविधा दी जाए, जिसके कारण 31 अक्टूबर 2024 अन्तिम तिथि घोषित की गयी थी। जिन भवन स्वामियों द्वारा 31 अक्टूबर 2024 तक स्वकर भरकर जमा नही किया जाएगा, उनको जारी किये गये बिल में जो भी कर आगणित किया गया है उसका भुगतान प्रत्येक दशा में करना होगा, *चूकि स्वकर निर्धारण की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2024 तक पूर्ण रूप से बन्द हो जाएगी,  अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार स्वकर निर्धारण न कराने वाले भवन स्वामियों  द्वारा गृहकर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।* ऐसी स्थिति में स्वकर निर्धारण न कराते हुए  एवं गृहकर भुगतान रोकने वाले ऐसे सभी भवन स्वामियों से गृहकर की वसूली बकाए के रूप में की जाएगी। अतएव मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी भवन स्वामियों को इस विषय में आगाह करते हुए स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अक्टूबर माह में अवशेष 15 दिनों के अन्दर अपना स्वकर निर्धारण फार्म भरकर कराते हुए गृहकर जमा कर देंवें एवं जिनके द्वारा चालू गृहकर जमा नही किया गया है ऐसे भवन भवन स्वामी 10 प्रतिशत छूट प्राप्त करते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक अपना गृहकर जमा कर दें।

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